मार्च 2027 तक मिलेगा योजना का लाभ, जरूरत पड़ने पर दो महीने और बढ़ सकती है समयसीमा
स्पष्टता न्यूज
कोलकाता। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की घोषणा के अनुरूप कोलकाता नगर निगम ने संपत्ति कर बकायेदारों के लिए ‘वेवर स्कीम’ शुरू कर दी है। गुरुवार को निगम मुख्यालय में पत्रकार सम्मेलन के दौरान मुख्य प्रशासक स्मिता पांडे ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि फिलहाल यह योजना मार्च 2027 तक लागू रहेगी। जरूरत पड़ने पर इसकी अवधि दो महीने और बढ़ाई जा सकती है। इससे पहले वर्ष 2020 में भी निगम की ओर से वेवर स्कीम लागू की गई थी।
स्मिता पांडे के अनुसार, कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में कुल 3,86,288 संपत्ति कर बकायेदार हैं। इन पर कुल 6,854.29 करोड़ रुपये का संपत्ति कर बकाया है। इसमें 401.38 करोड़ रुपये जुर्माना और 3,314.13 करोड़ रुपये ब्याज शामिल है, जबकि मूल संपत्ति कर की राशि 3,138.76 करोड़ रुपये है।
उन्होंने बताया कि सरकारी संपत्तियों के मामले में वेवर के तहत 100 प्रतिशत तक छूट दी जाएगी। वहीं, निजी संपत्तियों के लिए अलग-अलग श्रेणियों के अनुसार राहत का प्रावधान किया गया है। 60 प्रतिशत निजी संपत्तियों के मामले में वेवर के तहत 99 प्रतिशत तक छूट मिलेगी। इसके अलावा आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों में 80 प्रतिशत तक संपत्तियों के लिए भी वेवर के तहत 99 प्रतिशत तक छूट का प्रावधान है।
निगम ने इस योजना के माध्यम से करीब 784 करोड़ रुपये की वसूली का लक्ष्य रखा है। स्मिता पांडे ने कहा कि ब्याज की गणना सितंबर तक की गई है।
ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधाएं
वेवर स्कीम का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था भी की गई है। संपत्ति करदाता क्यूआर कोड स्कैन कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं, जो लोग ऑनलाइन प्रक्रिया में सहज नहीं हैं, उनके लिए ऑफलाइन माध्यम से भी वेवर स्कीम का लाभ लेने की व्यवस्था की गई है।
सर्वर की समस्या पर भी निगम की नजर
निगम के सर्वर में आई खराबी के संबंध में पूछे जाने पर स्मिता पांडे ने कहा कि फिलहाल पूरे मामले की ट्रायल स्तर पर जांच की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक इस संबंध में हरी झंडी नहीं मिलती, तब तक कोई कदम नहीं उठाया जाएगा।
