दिल्ली हाईकोर्ट का मेटा को आदेश

स्पष्टता न्यूज

पीएम मोदी के साथ महिला की आपत्तिजनक तस्वीर हटाएं
नयी दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने पीएम मोदी के साथ एक महिला की मॉर्फ्ड तस्वीर पर सख्त रुख अपनाया है। जस्टिस गिरीश कठपालिया की पीठ ने मेटा को सभी प्लेटफॉर्म्स से यह कंटेंट हटाने का आदेश दिया। याचिकाकर्ता महिला का आरोप है कि एआई फेस-स्वैपिंग टूल से उसकी अश्लील तस्वीर तैयार की गई। जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान महिला की निजी फोटो का बिना अनुमति इस्तेमाल हुआ।

महिला ने बताया कि सोशल मीडिया पर तस्वीर फैलने के बाद उसे जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को महिला को सुरक्षा देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि यह मामला केवल एक नागरिक का नहीं, बल्कि देश के प्रधानमंत्री से भी जुड़ा है। इस मामले में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) से जुड़े चार नेताओं को भी नोटिस जारी किया गया है।

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