कोर्ट ने लगाई इमरान को फटकार,  एक्टर ने मांगी माफी

स्पष्टता न्यूज़

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान के भांजे इमरान खान इन दिनों चर्चा में हैं। इमरान खान को 28 अक्तूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस भेजा गया था। इस नोटिस के खिलाफ इमरान खान ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया था। 27 अक्तूबर को बॉम्बे हाईकोर्ट में इमरान खान की याचिका पर सुनवाई हुई थी। मामले में कोर्ट ने इमरान के खिलाफ जारी हुए भारत छोड़ने के नोटिस पर 2 नवंबर तक रोक लगा दी थी। जिसके बाद आज 2 नवंबर को फिर से सुनवाई हुई।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज अभिनेता इमरान खान को लेकर सख्त टिप्पणी की। अदालत ने मुंबई में मुख्य चुनाव आयुक्त और एसआईआर के मुद्दे पर हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल होने को लेकर इमरान को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि विरोध प्रदर्शन करने का मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को है, ओसीआई  कार्डधारकों को नहीं। इसके बाद अभिनेता ने अदालत से बिना शर्त माफी मांगी।

मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की पीठ ने कहा कि भारत की उदारता देखिए कि अमेरिकी नागरिक और ओसीआई  कार्ड रखने वाले इमरान खान को तुरंत देश से बाहर भेजने के बजाय पहले भारत छोड़ने का नोटिस दिया गया।

इस पर इमरान के वकील वेंकटेश धोंड ने तुरंत अदालत को भरोसा दिलाया कि 43 वर्षीय अभिनेता भविष्य में किसी भी विरोध प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। इसके बाद हाईकोर्ट ने इमरान की याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 7 दिसंबर की तारीख तय की। 

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