रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रांची के बड़गाईं अंचल की 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड हाई कोर्ट से झटका लगा है। अदालत ने इस मामले में निचली अदालत द्वारा डिस्चार्ज पिटीशन खारिज करने के आदेश को बरकरार रखते हुए हेमंत सोरेन की हस्तक्षेप याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही मामले की आगे की न्यायिक प्रक्रिया का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट में उनकी ओर से निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग भी की गई थी। 16 सितंबर को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को अदालत ने याचिका खारिज करने का फैसला सुनाया है। मामला रांची के बड़गाईं अंचल की 8।86 एकड़ जमीन से जुड़ा है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) इस जमीन के कथित अवैध अधिग्रहण और हस्तांतरण से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रहा है।

