फर्जी सिम या ट्रांसफर पर 50 लाख जुर्माना और 3 साल की जेल

स्पष्टता न्यूज

डीओटी की सख्त एडवाइजरी
नई दिल्ली: दूरसंचार विभाग ने फर्जी पहचान पत्र पर सिम लेने, अपने नाम की सिम किसी और को बेचने/किराए पर देने और फोन के IMEI नंबर से छेड़छाड़ पर 3 साल तक की जेल और 50 लाख तक के जुर्माने की चेतावनी दी है। ‘म्यूल सिम’ और साइबर फ्रॉड पर रोक लगाने के लिए सरकार ने नागरिकों को ‘संचार साथी’ पोर्टल पर अपनी पहचान से जुड़े एक्टिव नंबर जांचने की सलाह दी है। सामान्य राज्यों में एक व्यक्ति के नाम पर अधिकतम 9 (पूर्वोत्तर व जम्मू-कश्मीर में 6) सिम की ही अनुमति हैं।

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